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आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति मिली है।

Liquor Policy Case: दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह (Sanjay Singh) को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए फिर कोर्ट से अनुमति मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद की शपथ ने लेने लिए फिर अनुमति दी है। कोर्ट ने आप नेता को 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में ही राज्यसभा ले जाने की अनुमति दे दी। वहीं, कोर्ट ने इससे पहले शनिवार को इसके लिए अनुमति दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते वह शपथ नहीं ले पाए थे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अनुमति

इस संबंध में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की याचिका को स्वीकार कर लिया है। संजय सिंह ने अपनी याचिका में शपथ ग्रहण के लिए 8 या 9 फरवरी को राज्यसभा ले जाने की अनुमति मांगी थी। सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक, संजय सिंह के निष्कासन का मामला आचरण समिति के पास निर्णय के लिए लंबित है, लिहाजा वहां से निर्णय आए बिना सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना संभव नहीं।

हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि AAP नेता को उपर्युक्त तिथियों में से किसी एक पर शपथ ग्रहण के लिए ले जाया जा सकता है, जिस दिन उन्हें राज्यसभा सचिवालय द्वारा बुलाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को उक्त उद्देश्य के लिए राज्यसभा कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि संजय सिंह के सदन में व्यवहार के लिए पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी यानी संसदीय आचरण समिति की रिपोर्ट भी नहीं आई। जिसके चलते राज्यसभा की कार्यसूची में संजय सिंह के शपथ ग्रहण का जिक्र नहीं था। वहीं, अब ऐसा मना रहा है कि संजय सिंह की शपथ के लिए राह साफ हो गई है।

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