सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्डिंग केस में नहीं मिली क्लीन चिट: दिल्ली HC में लगाई थी याचिका, अदालत ने सुना दिया ये आदेश

AAP Leader Satyendra Jain
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आप नेता सत्येंद्र जैन।
आप नेता सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। जानिये क्यों?

Satyendra Jain Money Laundering Case: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को बड़े झटके मिल रहे हैं। पहले कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने से आप की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं जमानत पर बाहर आए सत्येंद्र जैन के लिए भी बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। साथ ही, ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज होने की वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता ने ट्रायल पर रोक की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं होंगे तो आरोप तय होने पर हम प्रमाण देकर बहस कैसे कर सकेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय कर दी है।

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सत्येंद्र जैन ने याचिका में क्या कहा

सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को दिए याचिका में कहा कि ईडी की जांच अभी तक जारी है। ईडी से हमने जरूरी दस्तावेज मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया है, ऐसे में इस ट्रायल पर रोक लगाई जाए। लेकिन, हाईकोर्ट इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आई। यही वजह रही कि अदालत ने याचिका खारिज करने के साथ ही ईडी को भी नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। अब देखने वाली यह होगी कि 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का क्या फैसला आता है। बताते चलें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को पिछले महीने के 18 तारीख को जमानत दे दी थी। वह लंबे समय से जेल में बंद थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने का काम किया है।

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