Delhi Court: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में आज 26 फरवरी को पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोर्ट ने आज 26 फरवरी को दोषियों को आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है।

जानकारी के मुताबिक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी पर आरोप था कि एक चिटफंड कंपनी 'ज्योति फेयर फाइनेंस' के जरिये ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करीब तीन करोड़ रुपये ठगे थे। इस मामले में पहली शिकायत एक निवेशक ने 30 सितंबर 2005 को की थी। शिकायतकर्ता ने 1998 से 2002 के बीच कंपनी में 95 लाख रुपये का निवेश किया था। जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से रिटर्न मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद निवेशक ने रणबीर सिंह और उनकी पत्नी अनीता समेत कई अन्य लोगों पर शिकायत दर्ज कराई थी।

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