सोमनाथ भारती दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे: भाजपा नेता सतीश उपाध्याय की विधायकी को दी चुनौती, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

Somnath Bharti and Satish Upadhyay
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आप नेता सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से भाजपा नेता की जीत को चुनौती दी।
Delhi High Court: आप नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में मालवीय नगर सीट से भाजपा नेता सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती दी है। इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

Delhi High Court: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उसने मालवीय नगर सीट से भाजपा नेता सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती दी है। सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि सतीश उपाध्याय के खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग में है। उन्होंने विधायकी को चुनौती दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट सोमनाथ भारती की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

आप नेता ने लगाया ये आरोप

सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में सतीश उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सतीश उपाध्याय के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या एफआईआर पेडिंग है। सुनवाई के दौरान सतीश उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने इस दावे का विरोध किया है और कहा कि एफआईआर कहां है? साथ ही, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मेटरियल या जानकारी होने चाहिए, जिसके आधार पर आरोप लगाए गए हैं।

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जज ने आप नेता से कहा आप श्योर हो जाएं

वहीं कोर्ट ने सोमनाथ भारती की ओर से किए गए दावे पर कहा कि आप कह रहे हैं कि एक शिकायत पेंडिंग है। तो आपको निश्चित रूप से कहना होगा कि ये पेंडिंग है। अगर आप कह रहे हैं कि आप निश्चित नहीं है तो पहले निश्चित हो जाएं। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। अगर यह पता चलता है कि शिकायत पेडिंग नहीं है, तो आप हलफनामे में झूठे बयान दे रहे हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में आरोपों की गंभीरता और कानूनी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई अंधाधुंध जांच नहीं हो सकती। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनयम के तहत मामला है। बता दें कि सतीश उपाध्याय ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में मालवीय नगर सीट से 39,564 वोटों से जीत हासिल कर सोमनाथ भारती को हराया था।

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