बांसुरी स्वराज के खिलाफ याचिका: HC ने सोमनाथ भारती को दिया आदेश, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का लगाया था आरोप

Somnath Bharti Attacked Bansuri Swaraj
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आप नेता सोमनाथ भारती और बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज।
Somnath Bharti Petition Against Bansuri Swaraj: आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर कई आरोप लगाए और दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट ने आप नेता को आदेश दिया है।

Somnath Bharti Petition Against Bansuri Swaraj: लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी रहे सोमनाथ भारती को बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। इस हार के बाद सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आज यानी 22 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती को आदेश दिया है।

इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती की याचिका पर कहा कि उसमें कई सारे टाइपिंग मिस्टेक है, जिसके कारण याचिका में क्या लिखा यह समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, ऐसे में मैं इसे स्थगित कर दूंगा, इसलिए याचिका को दोबारा लिखें और कोर्ट में दायर करें। बता दें कि आप नेता के वकील ने इस याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी करने की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दोबारा याचिका दायर करने के लिए 10 और दिनों का वक्त दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

धारा 80 और 80 के तहत याचिका दायर

बता दें कि सोमनाथ भारती ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए थे। आप नेता ने ना सिर्फ बीजेपी सांसद पर, बल्कि कई अन्य व्यक्तियों पर भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। सोमनाथ भारती ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या होता है।

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