हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्पा सेंटरों के भीतर अनैतिक गतिविधियां और देह व्यापार के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने अवैध स्पा सेंटरों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही, लाइसेंस वाले वैद्य स्पा सेंटरों के लिए भी नए नियम बनाए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि अगर स्पा सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज का मामला सामना आता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, दिल्ली के स्पा सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज को लेकर भी आदेश सामने आया है। सबसे पहले बताते हैं कि स्पा सेंटरों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़ के स्पा और मसाज सेंटरों को करना होगा इन नियमों का पालन

चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, स्पा और मसाज सेंटरों को निर्देशित किया गया है कि किसी स्पा या मसाज केंद्र में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि या अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यौन गतिविधि में संलिप्त स्पा सेंटरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि स्पा और मसाज सेंटरों में कुशल युवक और युवतियों को ही लगाना है। लाइसेंस वाले स्पा और मसाज केंद्रों के मालिकों को कर्मचारियों की योग्यता से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

इसके अलावा, स्पा और मसाज केंद्र पर वही विदेशी लड़कियां काम कर सकती हैं, जिनके पास वर्क परमिट होगा। अगर बिना वर्क परमिट के विदेशी लड़कियों को काम पर रखा गया तो भी संबंधित स्पा और मसाज केंद्र पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चंड़ीगढ़ में 24 घंटे नहीं खुलेंगे स्पा सेंटर?

यूटी प्रशासन के मुताबिक, नए आदेशों के तहत सभी स्पा और मसाज सेंटरों के लिए समय भी तय किया है। यह सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। इसके अलावा केंद्र खुलने के समय के दौरान मुख्य द्वार बंद न होना, सीसीटीवी लगाना और पारदर्शी दरवाजा होने का भी निर्देश दिया गया है। यह कवायद इसलिए की गई है ताकि इन सेंटरों में मसाज के नाम पर देह व्यापार चलाने वालों पर सख्ती हो सके।

दिल्ली के स्पा सेंटरों के लिए भी आया आदेश

दिल्ली में भी स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर आदेश सामने आया है। दिल्ली में भी स्पा और मसाज सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दलील दी थी कि इससे स्पा सेंटरों में देह व्यापार को बढ़ावा मिलता है। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रही है, जो कि दिल्ली सरकार के 2021 की ओर से स्पा और मसाज केंद्रों को लेकर दिशा निर्देशों से संबंधित हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

उधर, स्पा या मसाज सेंटर में किसी भी अनैतिक गतिविधि या देह व्यापार की सूचना मिलने के बाद पुलिस के पास उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अधिकार है।