MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर खूब बवाल हुआ था। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एलजी द्वारा कराए गए चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की और न्याय की गुहार लगाई। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से जवाब मांगा है और इस याचिका को 2 हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इस मामले में सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 सितंबर को सदन में हंगामा होने के कारण चुनाव नहीं हो सका था, इसके बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने सदन की कार्यवाही 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि इसी दिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश देते हुए तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया था। ऐसे में चुनाव 27 सितंबर को कराया गया, जिसमें ना ही तो आम आदमी पार्टी ने हिस्सा लिया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया और बीजेपी निर्विरोध यह चुनाव जीत गई, जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
Supreme Court seeks a response from the office of Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on a plea filed by the mayor and AAP leader Shelly Oberoi challenging the election of the 6th member of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) Standing Committee. Supreme Court lists the… pic.twitter.com/ZlBNWCqyTj
— ANI (@ANI) October 4, 2024
कांग्रेस ने भी पीछे खींचा हाथ
बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस चुनाव में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में चुनाव में वोट सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद ही करने वाले थे। लेकिन जब एलजी ने आदेश दिया कि चुनाव कल ही कराए जाए, इस पर दिल्ली की सीएम आतिशी समेत पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी भड़क गए और इस चुनाव को असंवैधानिक बताया। आप की ओर से दावा किया गया की सदन की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ दिल्ली की मेयर के पास है, फिर एलजी चुनाव कैसे करा सकते हैं। एलजी को चुनाव कराने का संवैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या फैसला सुनाता है।
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