Swati Maliwal Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एक और नेता को राहत दे दी है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में आरोपी बिभव कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने बिभव कुमार को कुछ शर्त रखते हुए जमानत दे दी है। चलिए जानते हैं क्या है वो शर्तें, जिसकी तर्ज पर आप नेता को जमानत मिली है।

इन शर्तों के साथ बिभव कुमार को मिली जमानत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को सर्शत जमानत दी है। इसका अर्थ ऐसे जमानत से है, जिसके लिए कुछ शर्तें भी रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार से कहा है कि आप इस केस के बारे में पब्लिक में बयान नहीं देंगे और ना ही इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा बिभव कुमार ना ही तो सीएम दफ्तर जा सकेंगे और ना ही सीएम हाउस जा सकेंगे। इन्हीं कुछ शर्तों के साथ बिभव कुमार को जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिन से हिरासत में हैं और इस केस में चार्जशीट भी पहले ही दायर हो चुकी है। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 

कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें फिलहाल मुख्यमंत्री के पीए के तौर पर बहाल नहीं किया जा सकेगा। बताते चलें कि बिभव कुमार पर इसी साल के 13 मई को सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे थे, इसके 5 दिन बाद यानी 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बिभव के खिलाफ 5 विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है, हालांकि फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है। 

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