Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आज शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बिभव कुमार को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बिभव को राहत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी।

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीज कोर्ट में पेश किया गया। बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। इसके दो दिन बाद स्वाति मालीवाल को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

बिभव कुमार ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट में नियमित जमानत याचिका 7 जून को दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नियमित जमानत पाने के लिए बिभव कुमार द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका थी। इससे पहले 27 मई को विभव कुमार ने पहली याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राहत बिभव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जमानत के लिए बिभव कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अभी फैसला नहीं आया।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 13 मई को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर सीएम आवास से पीसीआर कॉल कर बिभव कुमार द्वारा अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। 16 मई को दिल्ली पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उन्हें सीएम आवास पर मारपीट की। इसके बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया था, कोर्ट ने 1 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से लगातार उनकी हिरासत की तारीख बढ़ती जा रही है।