Swati Maliwal Case: बिभव कुमार को बड़ा झटका, तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

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AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल।
Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस में आज सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आज 12 बजे तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रोने लगीं।

बिभव कुमार के वकील ने एन हरिहरन ने कोर्ट में दलील दी की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि स्वाति उस समय शर्ट नहीं पहनी थीं। इसलिए उनके शर्ट टूटने की बात गलत है। इसलिए स्वाति मालिवाल के आरोप झूठे हैं।

बिभव कुमार के वकील बोले- आरोप झूठे

एन हरिहरन ने आगे कहा कि स्वाति ने जानबूझ कर सीएम हाउस ड्राइंग रूम को चुना, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। बिभव के वकील ने कहा कि जो धारा उन पर लगाई गई है। उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से उन पर हमला किया गया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनकी शर्ट उपर उठ गई थी।

लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा इससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही कोर्ट में कौरवों और पांडवों का जिक्र भी किया गया। वकील ने कहा कि यह अपराध कौरवों पर लागू होता था। उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया कि स्वाति का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया गया। इसलिए बिभव पर लगाए जा रहे आरोप गलत है।

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कोर्ट मेें रोने लगीं स्वाति मालीवाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक वकीलों की दलील सुनने के बाद स्वाति कोर्ट में ही रो पड़ी। बता दें कि बिभव कुमार के वकील ने बेल याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि बिभव की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है। सीनियर वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा मिल गया है।

इसलिए सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज भी चलाया गया था। जिसके बाद स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वाति मालीवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएस को गिरफ्तार किया गया था। जिसपर तीस हजारी सत्र न्यायालय में आज सुनवाई हुई।

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