Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज 14 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिभव कुमार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद जारी किया है।
नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार
बता दें कि बिभव कुमार ने नियमित जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी अर्जी में बिभव ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
स्वाति मालिवाल ने विभव पर मारपीट का लगाया था आरोप
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि वे सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके आवास गईं थी, वे ड्राइंग रूम में सीएम का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बिभव कुमार आए और मारपीट करने लगे। हालांकि, वहीं बिभव कुमार कहना है कि स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत है। उन्होंने मारपीट नहीं की थी। उन्हें सिर्फ बाहर जाने के लिए कहा था। उन फंसाने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
18 मई को हुई थी बिभव कुमार की गिरफ्तारी
स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले बिभव तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की दो याचिका को खारिज कर दी थी। उसी आदेश को सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिभव कुमार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।