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ताहिर के वकील से पूछा कि क्या उन्हें केवल नामांकन भरने के लिए जेल से बाहर आना है। इस पर ताहिर के वकील ने जवाब दिया कि चुनाव प्रक्रिया में नामांकन भरने के साथ-साथ प्रस्तावक चुनने और अपनी संपत्तियों का सही विवरण देने के लिए बाहर आना जरूरी है।  

AIMIM Candidate Tahir Hussain: दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। इसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं और वर्तमान में जेल में हैं। AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन, जो 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाए।  

मार्च 2020 से जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन, जो AIMIM में पिछले महीने शामिल हुए और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी ने 14 जनवरी से 9 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। वह दयालपुर एफआईआर के तहत दर्ज मामले में राहत चाहते हैं। इस पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील से पूछा कि क्या उन्हें केवल नामांकन भरने के लिए जेल से बाहर आना है। इस पर ताहिर के वकील ने जवाब दिया कि चुनाव प्रक्रिया में नामांकन भरने के साथ-साथ प्रस्तावक चुनने और अपनी संपत्तियों का सही विवरण देने के लिए बाहर आना जरूरी है।  

ताहिर हुसैन पर सरकारी वकील का विरोध

एएसजी चेतन शर्मा ने ताहिर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह जैसे मामलों में जेल से नामांकन दाखिल करने और प्रस्तावक से मिलने की अनुमति दी गई थी। ताहिर को भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस पर ताहिर का तर्क क्या रहा? बता दें कि ताहिर के वकील ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के इंजीनियर राशिद को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। साथ ही, 2024 लोकसभा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में भाग लेने के लिए जमानत दी थी। 

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11 मामलों में फंसे ताहिर, तीन में अब भी हिरासत में

ताहिर हुसैन पर 12 मामले दर्ज हैं, जिनमें 8 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वह तीन गंभीर मामलों में अब भी हिरासत में हैं। इनमें ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस, UAPA के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला, और दयालपुर एफआईआर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। साथ ही ताहिर का कहना है कि वह चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं।

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