UPSC Aspirants Case: दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में आज बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट पर असहमति जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से गौरकानूनी निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई? सबसे जूनियर अधिकारी पर कार्रवाई की गई। क्या एमसीडी का अधिकारी जेल गया? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए एमसीडी को फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सब एक दूसरे दोष लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान महंगी है।
MCD कमिश्नर को किया तलब
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान एमसीडी कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी को भी तलब किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को बदलाव सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में कल तक की गई कार्रवाई का विवरण देने वाला हलफनामा प्रस्तुत किया जाए।
अतिक्रमण किया जाए साफ
इसके साथ ही ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है, उसे तुरंत हटाया जाए। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी खुद फील्ड पर जाएं।
शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने कहा यह बेसमेंट कैसे बने? उनकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी। पानी निकालने का क्या इंतजाम किया? इसकी जांच कौन करेगा? क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया है? सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पकड़ लिया गया। इस तरह जिम्मेदारी तय की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 2.30 बजे होगी।