Daati Maharaaj :दिल्ली की साकेत जिला अदालत में मदन राजस्थानी उर्फ ​​​​दाती महाराज को 2018 के रेप मामले में दोषी पाया है। इस मामले में अन्य 2 आरोपियों को भी कोर्ट ने दषी पाया है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। यह मामला उनके एक शिष्य की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश नेहा ने मदन राजस्थानी और उसके दो भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय किए हैं।  

वहीं कोर्ट ने एक आरोपी अनिल को आरोपमुक्त कर दिया है। मदन राजस्थानी और अन्य आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। इसके बाद, अदालत ने मामले को 18 अक्टूबर से अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया। शुरुआत में, एफआईआर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। बाद में जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को स्थानांतरित की गई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
दाती महाराज और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 506 आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी इसके बाद सीबीआई ने आरोप पत्र भी दाखिल किया था।

साल 2018 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के साथ 2016 में रेप किया गया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि बाल ग्राम राजस्थान के गुरुकुल अश्वासन में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था। उसने कहा था कि उसने पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई थी क्योंकि उसे स्वयंभू भगवान व्यक्ति से डर लगता था।

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