भिवानी: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।  अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 6 पोस्को एक्ट में 20 साल कैद व 10 हजार जुर्माना, 366 के तहत 7 वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माना, 363 के 3 वर्ष कैद व 5000 जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बहला फुसलाकर किया नाबालिग से दुष्कर्म

मामले के अनुसार वर्ष 2023 में थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें नाबालिक लड़की के पिता ने आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान

थाना शहर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने दोषी अंकित निवासी दिनोद गेट गवार फैक्टरी के पीछे ब्रह्मा कॉलोनी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।