भिवानी: अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने, बंधक बनाने व नाबालिक को खरीदने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

ताऊ ने 2 लाख रुपए में बेचा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2019 में पीड़ित लड़की ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके ताऊ ने उसे संदीप को दो लाख रुपए में बेच दिया था। उसके ताऊ ने संदीप के साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। वहीं आरोपी ने बार-बार पीड़िता के साथ संबंध बनाए और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करता रहा। वहीं आरोपी उसे बंद कमरे में रखता और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी ने अत्याचारों की सारी हदों को पार कर दिया था।

इन धाराओं में हुई सजा

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी के चंगुल से किसी तरह निकलकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी संदीप निवासी चेजाराम की ढाणी शहर भिवानी पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोषी को 06 पॉस्को एक्ट में उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी एसटी एक्ट में उम्र कैद व 10 हजार जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष की सजा, धारा 344 में तीन वर्ष की सजा व दो हजार जुर्माना व धारा 506 में सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।