फरीदाबाद: 12वीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती करके शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी ने फरीदाबाद, नोएडा और उत्तराखंड ले जाकर पीड़िता के साथ संबंध बनाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 1.51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी संजय कॉलोनी एसजीएम का रहने वाला राज उर्फ राहत खान है।
12वीं कक्षा की छात्रा है पीड़िता
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि डबुआ थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती 12वीं कक्षा की छात्रा है। 31 मई 2022 को उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदा का केस दर्ज कराया था। तीन भाई बहनों में पीड़िता दूसरे नंबर की है। 2021 में छात्रा की मुलाकात दोषी राहत खान से हुई थी। तभी से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया था। 28 मई 2022 को छात्रा अपने पिता के साथ कुरूक्षेत्र (Kurukshetra) गई थी। तभी राहत खान का फोन आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। फोन पर ही दोषी ने पीड़िता को उसके मां-बाप के खिलाफ भड़काया और शादी करने का झांसा दिया।
कई बार पीड़िता का किया दुष्कर्म
पीड़िता के पिता ने बताया कि 31 मई 2022 को दोपहर दो बजे दोषी ने उसकी बेटी को एनआईटी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। जहां से राहत खान उसे सेक्टर-12 टाउन पार्क में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे घूमने के बहाने नोएडा और फिर उत्तराखंड (Uttarakhand) में ले गया, वहां भी शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह शादी करने का झांसा देता रहा। उधर गुमशुदगी का केस दर्ज होने के कारण पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी रही। 5 जून 22 को दोषी पीड़िता को लेकर सुबह चार बजे राहुल कालोनी में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता घर पहुंची और केस दर्ज कराया। कोर्ट ने दोषी राहत खान को 20 साल कैद की सजा सुनाई।