गुरुग्राम: नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत (Court) ने दोनों दोषियों की सजा में नरमी न बरतते हुए बीस साल कठोर कारावास व 1 लाख 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

15 वर्षीय नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

खेड़कीदौला थाना पुलिस को बीती 31 मई 2021 को शिकायत मिली कि एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दो लोगों ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की सम्बंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में 11 जुलाई 2021 को दो आरोपी यूपी (UP) के फर्रुखाबाद निवासी विनोद व आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

दोषियों को सुनाई कठोर सजा

पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना और धारा 363 के तहत 07 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।