गुरुग्राम: शराब की बोतल व ईंट से वार कर युवक को मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत (Court) ने आपसी कहासुनी के दौरान की गई हत्या के मामले में चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

होटल में कुक के साथ हुई थी कहासुनी

शहर थाना पुलिस को छह जनवरी 2020 में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि वह एक होटल में कुक का काम करता है। पांच/छह जनवरी 2020 की रात को देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। इसके बाद कुक ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और ओल्ड रेलवे रोड भीमनगर के पास देवेंद्र का इंतजार करने लगे। देवेंद्र व उसके तीन अन्य साथी आए और उनके साथ झगड़ा करने लगे। देवेंद्र व उसके साथियों ने शराब (Liquor) की बोतल व ईंट से मारपीट की। मारपीट में लगी चोटों के कारण उसके दोस्त रविंद्र की मृत्यु हो गई। शिकायत पर थाना शहर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मामले में गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आरोपियों की पहचान विजय रावत व संजय निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद, बसंत निवासी गांव गिट्टी गेरहा पिथौरागढ़ उत्तराखंड और देवेंद्र निवासी भीमनगर गुरुग्राम के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा (Punishment) सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।