गुरुग्राम: एडीजे अश्विनी कुमार की अदालत ने करीब दो साल पहले एक चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लते हुए दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती और दोषी को 20 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के खिलाफ अगस्त 2022 में केस दर्ज कराया गया था।

4 साल की नाबालिग के साथ की थी अश्लील हरकत

17 अगस्त 2022 को सोहना शहर थाना पुलिस को चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने को लेकर शिकायत दी गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी साहिल उर्फ बंटी निवासी बांध कालोनी सोहना को गिरफ्तार किया था। अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशन जज अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

मानसिक रूप से परेशान युवक ने लगाई फांसी

झज्जर में गांव जाहिदपुर निवासी मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। मामले के जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली थी कि जाहिदपुर गांव के किसी युवक ने फांसी लगा ली है जिस कारण उसकी मौत हो गई। मृतक नरेन्द्र शादीशुदा था और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। पुलिस मामले में जांच कर रही है।