Toll Tax Hike: NHAI ने खेड़की दौला टोल प्लाजा पर बढ़ाया टैक्स, दिल्ली से जयपुर का सफर होगा महंगा

Tax hike at Kherki Daula toll plaza in Gurugram
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
Toll Tax: एनएचएआई की ओर से गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर टैक्स की नई दरें जारी कर दी गई हैं। यह दरें 31 मार्च को रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगे। जानिए टोल की नई दरें...

Toll Tax Hike: हरियाणा के गुरुग्राम में बने खेड़की दौला टोल प्लाजा पर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई की ओर से टोल टैक्स रेट की नई लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भारी वाहनों के टोल में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कार और जीप जैसे छोटे वाहनों के टोल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी प्रति सिंगल जर्नी पर लागू होगी।

ये रहेगा नया रेट

एनएचएआई की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, निजी कार और जीप जैसे छोटे वाहनों को पहले की तरह 85 रुपए का टोल देना होगा। हालांकि, इन वाहनों के लिए मंथली पास में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, हल्के वाहन और मिनी बस जैसे वाहनों को सिंगल जर्नी यानी एक तरफ की यात्रा के लिए 120 रुपए की जगह 125 रुपए का टोल देना होगा।

इसके अलावा बस और ट्रकों जैसे भारी वाहनों के टोल में इजाफा किया गया है। अब बड़े वाहनों के 255 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। बता दें कि इन वाहनों का मंथली पास 3,770 रुपए में बनेगा, जो कि पहले 3,665 रुपए में बनता था। इस पास से एक महीने में करीब 30 से 40 ट्रिप लगाए जा सकते हैं।

खेड़की दौला टोल से गुजरते हैं हजारों वाहन

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पड़ने वाले खेड़की दौला टोल प्लाजा से रोजाना करीब 50 हजार से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। इनमें से ज्यादातर वाहन मानेसर से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करते हैं। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद से टोल की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आकाश पाढ़ी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर टोल की दरों में यह इजाफा किया गया है।

खेड़की दौला टोल पर नियम अलग

बता दें कि गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर अलग नियमों के तहत टोल लिया जाता है। अन्य टोल प्लाजा की तरह यहां पर 24 घंटे का नियम लागू नहीं होता है। यानी अगर आप एक दिन में दो बार इस टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो आपको दोनों ही बार टोल भरना होगा। अधिकारियों का कहना है कि यहां पर सिंगल जर्नी के हिसाब से टैक्स लिया जाता है।

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