गुरुग्राम: खेड़की दौला एरिया में युवक के साथ मारपीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। हत्या के मामले में एडीजे तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लाठी डंडों से पीटकर की थी हत्या
पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया कि 22 मई 2021 को उसके पति गांव सिकंदरपुर बढ़ा निवासी हरगोविंद व उसके दोस्त कुणाल को गाड़ी में आए व्यक्तियों ने लाठी डंडों से पीट पीटकर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान हरगोबिंद बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिसमें एक दिन बाद हरगोविंद की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दो आरोपियों को 23 मई 2021 को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी पहचान झज्जर के 34 वर्षीय अमित व हयातपुर निवासी 30 वर्षीय मुकेश के रुप में हुई।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश कर दिए। वहीं आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद एडीजे तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 302, 149 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं, धारा 120बी के तहत दो वर्ष कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।