गुरुग्राम: चचेरे भाई को गाड़ी के आगे डालकर हत्या करने के मामले में एडीजे जगदीप सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 के तहत 2 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हाइवे पर दिया था वारदात को अंजाम

17-18 जून 2019 की रात को थाना खेड़की दौला पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंबाला कैंट के 26 वर्षीय सुधीर के रूप में हुई। पुलिस को सुधीर के पिता ने शिकायत देकर बताया कि उसका बेटा 16 जून को अपने ताऊ के लड़के विकास के पास गुरुग्राम आया था। विकास ने योजना बनाते हुए शराब पिलाकर सुधीर को हाईवे पर किसी गाड़ी के सामने फेंककर एक्सीडेंट करके हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी।

हत्या के दोषी को सुनाई सजा

हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी करनाल निवासी विकास उर्फ मुकेश को 19 जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किए। वहीं आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे जगदीप सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।