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हरियाणा के गुरुग्राम में दो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गुरुग्राम: महिला थाना मानेसर क्षेत्र में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

4 साल पहले किया था दुष्कर्म

जानकारी अनुसार करीब चार साल पहले पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर निवासी निहारूल इस्लाम ने दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में 5 अगस्त 2020 को महिला थाना मानेसर में 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी निहारूल इस्लाम को दोषी करार दिया और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

ठेकेदार को गोली मारकर किया घायल

पानीपत के गांव सुताना में एक युवक को गोली मार कर घायल कर दिया। घायल विजेंद्र ने बताया कि वीरवार दोपहर को वह अपने घर पर था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर के बाहर गांव वैसर निवासी विक्रम, दयानंद व एक अन्य व्यक्ति खड़ा था, जिन्होंने उसके बाहर आते ही अचानक उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बचाव में वह भागने लगा, जिस दौरान एक गोली उसके पैर में लग गई। उसका आरोपी विक्रम के साथ पुराना जमीनी विवाद है। इसी विवाद के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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