गुरुग्राम: अदालत ने करीब छह साल पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में महिला थाना में 25 दिसंबर 2018 को आरोपी पर केस दर्ज कराया गया था। पिछले करीब छह साल से कोर्ट में सुनवाई चली और सबूत व गवाहों के आधार दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
25 दिसंबर 2018 को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म को लेकर 6 पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गवाह व सबूत अदालत में पेश किए और करीब छह साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एडिशनल सैशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, आठ पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 506 के तहत छह महीने कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भांजे ने मामा पर चाकू से किया जानलेवा हमला
जींद के गांव सींसर निवासी रामधन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन मोरपत्ती नरवाना में रहती है, जिसके साथ उसका भांजा विशाल झगड़ा कर रहा था। सूचना पाकर वह अपनी बहन के घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में विशाल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया। शहर थाना नरवाना पुलिस ने रामधन की शिकायत पर विशाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है।