Gurugram Rape Case: गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की तरफ से सजा को कन्फर्म कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के नियमों के मुताबिक जल्द ही जल्लाद नियुक्त करने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि, आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन सभी सबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने बच्ची के हक में फैसला सुनाया है। 

जानकारी के मुताबिक,12 नवंबर साल 2018 में गुरुग्राम के सेक्टर-65 में पुलिस ने तीन वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया था। बच्ची का शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। मामले की जांच करने पर सामने आया था कि आरोपी का नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार पीड़िता का पड़ोसी था। जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

ट्रायल कोर्ट के फैसल पर हाईकोर्ट की सहमति

गुरुग्राम की विशेष अदालत ने आरोपी को फरवरी 2024 में मौत की सजा सुनाई थी। मामले को लेकर फरवरी में ट्रायल कोर्ट में तर्क दिए गए। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने इन तर्कों पर सहमति जताई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी तर्कों पर गौर किया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने दोषी को मृत्युदंड की सजा देने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसले पर सहमति जताई गई।

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आरोपी खिलाफ मिले थे ये सबूत 

आरोपी सुनील ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि बच्ची के शरीर पर खून के धब्बे और अन्य सैंपल दोषी के थे। दोषी के घर की कुछ दूरी पर ही बच्ची का शव बरामद किया गया था। आरोपी सुनील ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया था। अपने बयान में उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी बताया था। जिन्हें बरामद कर लिया गया था।

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