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हरियाणा के हिसार में दो व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 31 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने मामले में 9 आरोपियों को बरी कर दिया।

हिसार: अदालत ने रंजिशन दो व्यक्तियों की हत्या करने के मामले में गांव रोशनखेड़ा गांव के सोनू, बेधड़क, अजमेर, नितिन, समुन्द्र, वीरेन्द्र, कर्मबीर व कुलबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत (Court) ने दोषियों पर 31-31 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अदालत ने उक्त मामले में 9 आरोपियों को बरी किया। इस संबंध में दर्ज क्रॉस केस मामले में दूसरे पक्ष के विकास को 3 साल और सुशील को एक साल कैद की सजा सुनाकर उनकी जमानत मंजूर की। इसके अलावा विजेन्द्र, नरेन्द्र व संजय को समयावधि देकर नेकचलनी पर छोड़ दिया।

जुलाई 2016 में दर्ज हुआ था केस

अदालत में चले केस के अनुसार नारनौंद पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। गांव रोशनखेड़ा के वजीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के विरेन्द्र, कुलबीर, समुन्द्र, अजमेर, जगमेन्द्र, कर्मबीर, सतबीर, दलेल, विरेन्द्र, दलजीत, सोनू, मोहन, सोमबीर, पवनजीत, नवदीप, नितिन और कुछ महिलाएं उसके भाई बलजीत के घर में घुस गए। उनके हाथों में गंडासे व फरसे थे। सभी हमलावरों ने अचानक बलजीत, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन, नेहा व नैन्सी पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने भाई बलजीत को गहरी चोटें मारी, जिसके कारण बलजीत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने बाकी लोगों को चोटें मारकर अधमरा कर दिया।

जानलेवा हमले में घायल दलबीन ने भी तोड़ा दम

वजीर सिंह ने बताया कि झगड़े का शोर सुनकर गांव के रामफल, फूलकुमार व सूरजभान मौके पर आए। जब वह हमलावरों से परिवार को बचाने लगे तो हमलावरों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। हमलावर धमकी देकर गए कि अभी तो पांच अन्य लोगों को भी मारना है। इसके बाद वह मृतक बलजीत व सभी घायलों को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में लेकर गए। हमलावर पहले भी बलजीत पर जानलेवा हमला कर चुके थे। अस्पताल में उपचार के दौरान घायल दलबीर ने भी दम तोड़ दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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