हिसार: पत्नी की हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में अदालत ने हत्यारे पति को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या (Murder) के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर जुर्माना लगाया गया। दोषी मजदूर अनोज कुमार बिहार के निकासपुर का रहने वाला है। पत्नी की हत्या करने के पीछे क्या कारण रहे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अदालत ने दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
फैक्टरी में देखभाल करता था दोषी
अदालत में चले मामले के अनुसार आजाद नगर थाना पुलिस ने 18 सितंबर 2022 को हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। सत्य नगर के शुभम तायल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसने गांव आर्यनगर स्थित मीयांवाली कॉलोनी में एक फैक्टरी किराए पर ली हुई थी। वहां मूंगफली से दाने निकालने का काम होता था। कुछ समय से फैक्टरी बंद थी। फैक्टरी (Factory) की देखभाल के लिए अनोज को नौकर रखा था। वह पत्नी करीना और बच्चों के साथ वहां रहता था। दोषी अनोज वारदात वाले दिन से करीब ढाई महीने पहले फैक्टरी को ताला लगाकर चला गया था।
मूंगफली के छिलकों के नीचे मिला कंकाल
शुभम तायल ने बताया कि फैक्टरी में कर्मी राहुल और सुमित 18 सितंबर को मूंगफली के छिलकों को बोरियों में भर रहे थे। तब दोनों को छिलकों के नीचे महिला करीना का कंकाल (Skeleton) मिला। सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया कि अनोज ने अपनी पत्नी करीना की हत्या करने के बाद शव को छिपाया है। पुलिस ने अनोज के खिलाफ हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आरोपी अनोज को गिरफ्तार किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। उसी मामले में अब दोषी को सजा दी गई है।