जींद: नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने कुकर्म (Misdeeds) करने के दोषी को 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करवाने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

नाबालिग के साथ किया अप्राकृतिक यौन शोषण

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अप्रैल 2023 को अलेवा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके नाबालिग बेटे के साथ एक युवक ने अप्राकृति यौन शोषण किया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में गांव संडील निवासी सुमित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को गिरफ्तार कर अदालत (Court) में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

अदालत ने सुनाई दोषी को सजा

पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों सहित चालान पेश किया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की अदालत में पैरवी की। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉस्को द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए सुमित को दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।