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हरियाणा के जींद में अनाधिकृत खाद व दवाइयों का स्टॉक रखने की सूचना पर सीएम फ्लाइंग व कृषि विभाग की टीम ने गोदाम पर छापा मारा। गोदाम की लोकेशन कृषि विभाग में दर्ज न होने के कारण फर्म को नोटिस दिया गया।

जींद: सीएम फ्लाइंग तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बीती रात नरवाना में अनाधिकृत खाद व दवाइयों का स्टॉक रखने की सूचना पर माल गोदाम रोड की एक फर्म के गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोदाम पर स्टॉक का रिकार्ड तो दुरूस्त मिला, लेकिन गोदाम की लोकेशन कृषि विभाग के रिकार्ड में नहीं मिली। जिस पर कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म को नोटिस जारी करते हुए कृषि उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की। आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी।

अनाधिकृत खाद व दवाइयों के स्टॉक की थी सूचना

सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी नरवाना के पास अनाधिकृत खाद तथा दवाइयों का स्टॉक गोदाम में किया हुआ है। जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग के सब इंसपेक्टर पवन, सतपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया। कृषि विभाग के एसडीओ बलजीत सिंह, क्वालिटी इंसपेक्टर नरेंद्रपाल, बालमुकंद को भी टीम में शामिल किया गया। टीम ने फर्म के माल गोदाम रोड स्थित गोदाम पर दस्तक दी। रिकार्ड जांचने पर यूरिया का रिकार्ड तथा बिल मशीन की एंट्री सही पाई गई, लेकिन गोदाम कृषि विभाग रिकार्ड में दर्ज नहीं पाया गया। जबकि गोदाम का रजिस्टर्ड होना और उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कृषि विभाग की साईट पर होता है।

फर्म का गोदाम नहीं था रजिस्टर्ड

कृषि विभाग के क्वालिटी इंसपेक्टर नरेंद्रपाल ने बताया कि फर्म का गोदाम रजिस्टर्ड नहीं पाया। जबकि गोदाम का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। विभाग के पास गोदाम की लोकेशन भी होती है। गोदाम विभाग के पास रजिस्ट्रड नहीं था। फर्म को नोटिस जारी कर कार्रवाई की सिफारिश विभाग से की गई है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि फर्म के तीन गोदाम थे, जिसमें से केवल दो रजिस्ट्रड थे। जबकि एक रजिस्टर्ड नहीं था, जिसकी जानकारी कृषि विभाग को भी नहीं थी। रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेज दी गई है। आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी।

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