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Karnal News: करनाल जिले में एक पुलिसकर्मी ने ग्रुप-डी में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी की। आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी है।

Karnal News: हरियाणा के करनाल से सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हरियाणा पुलिस में तैनात एक जवान ने ग्रुप-डी में नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत इस मामले में असंध थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मुंड गांव निवासी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी ने उससे ठगी करने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस तरह से दिया नौकरी का झांसा

संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी संजीव कुमार उसके ही परिवार का सदस्य है, जो कि हरियाणा पुलिस कार्यरत है और गांव से बाहर रहता है। उसने संजय कुमार के सामने दावा किया कि प्रदेश के बड़े मंत्रियों तक उसकी पहुंच है, इसके चलते वह आसानी से ग्रुप-डी में संजय की नौकरी लगवा देगा। हालांकि शुरुआत में संजय ने आरोपी संजीव की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन पारिवारिक संबंधों की वजह से उस पर भरोसा कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने नौकरी लगवाने के लिए संजय से 8 लाख रुपए की डिमांड की, जिसके बाद 20 और 21 अक्टूबर 2023 संजय ने 1-1 लाख रुपए दे दिए। संजय ने बताया कि 2 लाख रुपए देने के बाद आरोपी उसके ऊपर बाकी के पैसे देने का दबाव बना रहा था।

ग्रुप-डी का रिजल्ट आने पर नहीं लगी नौकरी

संजय कुमार ने बताया कि बाद में जब ग्रुप-डी का रिजल्ट आया, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है। इसके बाद उसने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर संजीव ने धमकी दी। पीड़ित के मुताबिक, पैसे मांगने पर संजीव ने उससे कहा कि वह पुलिस में है इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। संजय ने बताया कि 4 नवंबर 2024 को उसने असंध के थाने में शिकायत दी, जिसके बाद संजीव ने एक लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का वादा किया, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने पैसे नहीं लौटाए।

आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

जानकारी के मुताबिक, संजय ने 2 जनवरी को फिर से थाने में शिकायत की और फिर सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद संजय ने पुलिस अधिकारियों से दोबारा संपर्क करने पर डीएसपी कार्यालय की ओर से आरोपी को 20 फरवरी तक का पैसे लौटाने का समय दिया गया। लेकिन फिर भी संजीव ने पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद अब जाकर आईपीसी (IPC) की धारा 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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