नारनौल: नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में अदालत (Court) ने आरोपी को दोषी करार दिया। स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश केपी सिंह ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए।

केस में उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने की पैरवी

8 जुलाई 2022 को नाबालिग पीड़िता के ब्यान पर महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट (Magistrate) के समक्ष ब्यान करवाए गए। जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दलीलें पेश कर दोषी को कठोर सजा दिलाने में भूमिका निभाई।

क्या कहते है पुलिस प्रवक्ता

पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के केस दर्ज करें। साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस (Police) कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इसी के तहत दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका रही।