नारनौल: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि थाना शहर क्षेत्र में जून 2022 में एक व्यक्ति ने रात के समय शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपनी पत्नी की टोपीदार बंदूक से हत्या कर दी। हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी मांगेलाल वासी डेरा की ढाणी बुडेली नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान को आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, आर्म्स एक्ट के तहत दो साल कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।
शराब के नशे में की हत्या
मामले के अनुसार 13 जून 2022 को शिकायतकर्ता दौलतराम वासी गोपीनाथ बावड़ी जयपुर ने थाना शहर में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी मांगेलाल वासी नीम का थाना के साथ करीब 15-16 साल पहले हुई थी। वह पिछले छह-सात साल से नारनौल में सब्जी वगैरह उगाकर परिवार का पालन करता था। उसका जीजा मांगेलाल शराब पीने का आदी था तथा ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन व उसके जीजा का झगड़ा हो गया। इस पर मांगेलाल ने पशुओं को खेत से भगाने के लिए बारूद भरकर रखी हुई बंदूक से उसकी बहन की हत्या कर दी। शिकायतकर्ता ने मांगेलाल को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को काबू कर मौके से हथियार बरामद कर लिया।
अदालत में पेश किए मजबूत साक्ष्य
पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि मामले में थाना शहर पुलिस ने बिना किसी विलंब के केस दर्ज किया। जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने केस में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया।