नारनौल: जमीनी विवाद को लेकर हत्या के मामले में अदालत (Court) ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में आरोपी ने कुल्हाड़ी से चोट मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दोषी बाबूलाल वासी बापड़ोली को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
हत्या के 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया था काबू
पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि थाना सदर पुलिस ने जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपित को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दलीलें पेश की और दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि मई 2022 में गांव बापड़ोली निवासी अंकित ने थाना सदर में शिकायत देकर बताया था कि उसका व उसके पिता के चाचा का मकान साथ-साथ है। उनकी पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बाबूलाल व उसके भतीजे मृतक सुरेंद्र सिंह के बीच पैतृक जमीन के एक भूखंड के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सुरेंद्र रिलायंस के टॉवर की मशीन लगवा रहा था, इस पर बाबूलाल ने विरोध किया। इस विवाद (Dispute) को लेकर रात के समय आरोपित ने कुल्हाड़ी से सुरेंद्र पर पीछे से गर्दन पर वार किया। शिकायतकर्ता अपने पिता को गाड़ी में बैठाकर नागरिक अस्पताल लेकर गया, जहां चिकित्सकों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया था।
एसपी ने दिए थे निर्देश
पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि शिकायत पर बिना किसी विलंब के केस दर्ज किया जाए। महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इसी के चलते पुलिस ने दोषी को सजा दिलाने में अहम योगदान दिया।