Haryana New Criminal Law: 28 फरवरी तक बदल जाएंगे ये आपराधिक कानून, 3 नए क्रिमिनल लॉ होंगे लागू, CM सैनी का आदेश

Haryana Government: हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद इसकी जानकारी दी है। जानिए कौन क्या हैं नए आपराधिक कानून...;

Update: 2025-02-11 06:06 GMT
Three new criminal laws will be implemented in Haryana
हरियाणा में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून।
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New Criminal Laws In Haryana: हरियाणा में फरवरी महीने के अंत तक तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। सीएम नायब ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खुद इसकी जानकारी दी है। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं। बता दें कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां पर सबसे पहले ये 3 नए कानून लागू किए जाएंगे। पहले प्रदेश सरकार ने 30 मार्च 2025 से इन कानूनों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा।

कौन से हैं 3 नए कानून?

हरियाणा सरकार की ओर से 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। पहला कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 है, जो कि कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की जगह लेगा। दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 है, जो कि यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 का स्थान लेगा। इसके अलावा तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन कानूनों को जल्द ही प्रदेश में लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान

सीएम सैनी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें पहली बार मॉब लिंचिंग को भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कानून में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए टाइमलाइन तय की गई है। इसके लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। साथ ही इन तीन नए आपराधिक कानूनों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।

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