Haryana Government Decision: हरियाणा में सड़क हादसे में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत उपचार की व्यवस्था करवाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा गया कि दुर्घटना के 48 घंटे के अंदर घायलों को मुफ्त उपचार सुविधा दी जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज इस योजना को मंजूरी दी है। वहीं, इस योजना को लेकर परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। गुरुवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में सड़क हादसों को रोकने के लिए हुई मीटिंग में यह जानकारी दी गई।
राज्य के लोगों को मिलेगा लाभ
इस बैठक में IG हरदीप दून ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज शुरुआती 48 घंटे में फ्री में कराने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। इस प्रस्ताव को अनिल विज द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। आगे की प्रक्रिया को पूरा करने पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है।
कहा गया कि सड़क हादसे के चपेट में आने वाले व्यक्ती के लिए शुरुआती कुछ घंटे उपचार के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। इस बैठक में डीजीपी ने कहा कि राज्य की सड़कों को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में यह जरूरी है कि सड़क हादसे में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी योजना तैयार करते हुए उस पर काम किया जाए। उन्होंने यह निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दिया।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने लेन स्पीड लिमिट, ड्राइविंग, अनाधिकृत तरीके से रेड लाइट और सायरन का प्रयोग रोकने, वे-इन-मोशन मशीन इनस्टॉल करने, संजया एप पर डेटा अपलोड करने सहित कई विषयों पर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। पिछले साल लेन ड्राइविंग को लेकर राज्य में 2 लाख 30 हजार 369 वाहन चालकों के चालान जारी किए गए थे।
यह भी बताया गया कि पिछले साल अवैध तरीके से रेड लाइट और सायरन का प्रयोग करने वाले 2140 वाहन चालकों के चालान जारी किए गए थे। साथ ही पिछले साल की तुलना में साल 2024 के जनवरी में सड़क होदसे के दौरान 90 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो गई और घायलों की संख्या 118 दर्ज की गई।