Bhiwani: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को की अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी को 6 पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं, धारा 506.2 के तहत 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

2021 में थाना बवानी खेड़ा पुलिस को नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विष्णु निवासी सिवाड़ा जिला भिवानी को उम्र कैद की सजा सुनाई व कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

रेलवे लाइन के निकट मिला युवक का शव, मचा हडकंप

जींद रेलवे थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली-बठिंडा रेलमार्ग स्थित शर्मा नगर के पास रेलवे ट्रैक किनारे पानी के गड्ढे में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। शव की सूचना मिलने पर रेलवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मृतक के पास ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मृतक की उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास है। मृतक की दाहिनी बाजू पर अंग्रेजी में राकेश लिखा है। जांच अधिकारी कविता ने बताया कि पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। रेलवे पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है।