Haryana Police Recruitment 2024: हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में तीसरी बार बदलाव किया गया है। हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंड में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति जताने के बाद, गृह विभाग द्वारा इस भर्ती के नियमों में बदलाव किए गए हैं। बदलाव के प्रस्ताव पर एडवोकेट जनरल और एलआर ने मुहर लगा दी है। संशोधित नियमों के अनुसार, लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा से जुड़े होंगे और साथ ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत योग्य उम्मीदवारों को 2.4 अंक दिए जाएंगे।

हरियाणा पुलिस भर्ती में किए गए ये बदलाव

कैबिनेट मीटिंग की अगली बैठक में संशोधित नियमों पर सरकार अपनी मुहर लगा देगी। जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल के करीब छह हजार पदों पर भर्ती निकाली जा सकेगी। गृह विभाग की ओर से जो नए भर्ती नियम बनाए हैं, उनके अनुसार भर्ती निकाले जाने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) पास उम्मीदवारों में से पदों की तुलना में दस गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए योग्य माना जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 94.5 अंक की होगी।  

गृह मंत्री ने परीक्षा पैटर्न पर उठाया सवाल

गृह मंत्री विज ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों के पदों पर होने वाली भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर सवाल उठाया था। उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी। परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए, जिससे हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा।

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ये उम्मीदवार होंगे लिखित परीक्षा के योग्य

पुलिस भर्ती के लिए गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिलने के बाद 11 अक्टूबर, 2023 को कैबिनेट बैठक में लाया गया था। जैसे ही संशोधित भर्ती नियमों की फाइल विज के पास आई, तो उन्होंने यह कहते हुए इस पर आपत्ति लगा दी थी कि भर्ती में एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया। एग्जाम में हरियाणा पर आधारित सवाल जरूर होने चाहिए। इसके बाद फाइल को अगली मीटिंग तक के लिए होल्ड कर दिया गया था। गृह विभाग ने जो भर्ती नियम बनाए हैं, उनके अनुसार उम्मीदवारों का सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो उम्मीदवार फिजिकल परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा।