Bhiwani News: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भिवानी जिला की एक शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति का इंतकाल देरी से करने और गलत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में, भिवानी के नायब तहसीलदार आलमगीर और पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों के खिलाफ नियम-7 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम के ओएसडी ने दी मामले की जानकारी
मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी निवासी श्रीमती कमला देवी ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का इंतकाल उनके और उनकी बहन के नाम किए जाने के संबंध में सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत पर जानकारी लेते हुए सीएम विंडो मुख्यालय द्वारा संबंधित नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई।
उन्होंने आगे बताया कि नायब तहसीलदार आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम विंडो पर रिपोर्ट दर्ज की कि जमीन का इंतकाल करके शिकायतकर्ता को उसकी नकली की कॉपी दे दी गई है, जबकि असल में शिकायतकर्ता श्रीमती कमला देवी को इंतकाल की कोई कॉपी नहीं मिली।
तहसीलदार पर लगा जुर्माना
इतना ही नहीं, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा भी इंतकाल के लिए निर्धारित समयावधि में इंतकाल न होने के कारण संबंधित तहसीलदार आलमगीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए।
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तहसीलदार और पटवारी खिलाफ होगी कारवाई
भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सारी कार्यप्रणाली को देखते हुए नायब तहसीलदार और पटवारी को सीएम विंडो पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया। इसलिए मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार आलमगीर और पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और नियम-7 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व को मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर-अंदर भिजवाने के निर्देश दिए हैं।