One Time Settlement Scheme: हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत कर दी है। इससे जीएसटी (GST) के लिटिगेशन में फंसे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सीएम नायब सैनी ने बीते रविवार को कुरुक्षेत्र में इस स्कीम की घोषणा की है। इसमें तीन कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से 10 करोड़ और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वाले व्यापारियों को शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि इनमें सभी कैटेगरी के व्यापारियों के लिए ब्याज और पेनल्टी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा
7 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन
हरियाणा सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2025 (OTS) योजना से हजारों करदाताओं, व्यापारियों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों और व्यापारियों को बड़ी राहत होगी। बता दें कि इस योजना के लिए अगले महीने में 7 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ओटीएस स्कीम के तहत व्यापारियों और करदाताओं को 3 महीने यानी कि 180 दिनों के अंदर योजना का लाभ उठाना होगा।
क्या है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम?
दरअसल, सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को उन व्यापारियों के लिए लागू किया है, जो किसी वजह से टैक्स नहीं भर पाते हैं। ऐसे में उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एक ही बार में चुकाना होगा। इस योजना के तहत 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के मामलों में पेनल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। साथ ही व्यापारी को मूल राशि का सिर्फ 40 प्रतिशत ही देना होगा, जबकि 60 प्रतिशत माफ हो जाएगा।
इसके अलावा 40 प्रतिशत राशि को 2 किस्तों में दिया जा सकता है। वहीं, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ करने के अलावा मूल में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानी कि मूल राशि का केवल 50 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स के मामलों में ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी राशि जमा करनी होगी।