Dingerheri Rape And Murder Case: पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने डिंगरहेड़ी के दुष्कर्म और हत्याकांड में चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दोषियों में विनय, जयभगवान, हेमंत और आयन शामिल हैं। सभी दोषी बावरिया गैंग सदस्य रहे हैं। कोर्ट ने चारों आरोपियों को पिछले महीने अप्रैल में दोषी करार दिया था। इसके बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आज शनिवार को दोषियों को सजा सुनाई है।
डिंगरहेड़ी हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
सीबीआई की विशेष अदालत ने दोहरे हत्याकांड व गैंगरेप के मामले में करीब 7 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिया। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, जिसमें से 6 को कोर्ट ने बरी कर दिया। इन छह आरोपियों में तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा शामिल हैं। वहीं, बाकी चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
चार दोषियों को सुनाई मौत की सजा
अब कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बता दें कि कोर्ट ने 10 अप्रैल, 2024 को इस मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिन्हें शनिवार को सजा सुनाई गई।
क्या था डिंगरहेड़ी हत्याकांड ?
बता दें कि अगस्त 2016 में जिला नूंह मेवात के डिंगरहेड़ी में कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों ने एक दंपत्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद भी आरोपी नहीं रूके, आरोपियों ने दंपत्ति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने मामले में 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था, जिसमें से 10 आरोपियों को पकड़ा गया था। इसके अलावा एक आरोपी ने सीबीआई द्वारा तलब करने पर आत्महत्या कर ली थी। वहीं, एक आरोपी की तलाश जारी है।