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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को बड़ा झटका देते हुए इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी व रिमांड के आदेश रद कर पूर्व विधायक को बड़ी राहत दी है।

High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग की गिरफ्तारी पर ईडी को बड़ा झटका देते हुए उनकी हिरासत को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिलबाग की गिरफ्तारी व रिमांड के आदेश को भी रद कर दिया है। ईडी ने इसी वर्ष जनवरी माह में चार दिन चली कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया था तथा उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गई थी। 

अवैध खनन में हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने इसी वर्ष जनवरी माह के दौरान अवैध खनन को लेकर करनाल, यमुनानगर और सोनीपत सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रेड की थी। यमुनानगर में पांच दिन चली कार्रवाई के बाद ईडी ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पूर्व विधायक को अदालत से रिमांड पर लिया था।

हिरासत में रखना गैरकानूनी
पूर्व विधायक ने ईडी की गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी व रिमांड को रद कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में रखने को गैरकानूनी करार दिया।

यह किया था बरामद
ईडी ने हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर चार जानकारी को छापेमारी की थी। पांच दिन चली कार्रवाई के दौरान ईडी ने इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह व उनके सहयोगी के घर से पांच करोड कैश, चार विदेशी हथियार, 100 से अधिक शराब की बोतल व करीब पांच किलो सोना बरामद किया था। जिसके बाद ईडी ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली ले गई थी।

अभय सिंह के समधी
करीब चार साल पूर्व दिलबाग सिंह इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला के समधी बने थे। गत दिनों अभय सिंह चौटाला ने भी पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया था। 

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