Good News for Group D Employees: हरियाणा में ग्रुप-डी के कर्मचारियों की होगी नियुक्ति, सरकार ने जारी किए आदेश, ये कर्मचारी हटाए जाएंगे

Haryana Government.
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हरियाणा सरकार। 
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-डी में चयनित कर्मचारियों की जल्द ही ज्वाइनिंग की जाएगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानिए क्या होंगे नियुक्ति के नियम...

हरियाणा में ग्रुप-डी के कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी के कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा।

बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पहले ही ग्रुप-डी के पदों पर भर्तियां की गई थी, लेकिन अभी तक उन चयनित उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे। जिसको लेकर उम्मीदवारों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी। इस मांग को सरकार ने अब पूरा कर दिया है। ये कर्मचारी अभी तक जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे।

यह होंगे नियुक्ति के नियम

1. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा के निदेशक मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को विभागवार एवं जिलावार सूची ईमेल के द्वारा भेज दी गई है। जिसके तहत नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों की मानव संसाधन विभाग द्वारा भेजी गई सूची के द्वारा निर्धारित पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही बताया गया है कि अगर उस पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग- दो के तहत जुड़े ग्रुप-डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात लेवल एक कर्मचारी काम कर रहा है, जो कि हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले किसी भी संगठन में 15 अगस्त, 2019 की शुरुआत में ज्वाइन हुआ था। तो ऐसे में उस कर्मचारी को उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

2. इस तरह के कर्मचारियों के लिए हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, एचकेआरएनएल के तहत शुरुआत में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को पहले 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के अनुसार कार्य से मुक्त किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक अवधि अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्य से हटाया जाएगा।

3. सरकार की ओर सभी विभागों को भी सूचित किया गया है कि नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार संभालने के समय दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

4. बताया गया है कि उपरोक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों की इससे संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, और साथ ही कहा गया है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को चुना जाए, जो रोजाना उस पोर्टल पर कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों की समेकित ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर सके। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

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