Haryana Chief Minister Relief Fund: हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत चिकित्सा के आधार पर वित्तीय सहायता लेने वालों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। अब यह प्रक्रिया और ज्यादा सरल एवं आसान हो गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से इलाज के लिए जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया
इस योजना में जो बदलाव किए गए हैं, उसके तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
ऐसे करें आवेदन
आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इलाज के चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल इत्यादि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है।
एक लाख रुपये तक का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत पैसा ही मिलेगा। जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।