Logo

Haryana Unrecognised School: हरियाणा में बहुत से स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि बिना मान्यता प्राप्त वाले सभी स्कूलों के नाम पब्लिक किए जाएं, जिससे अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में कराने से बच सकें। इसको लेकर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 3 दिन में बिना मान्यता वाले स्कूलों की लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने के विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं।

अब तक 282 स्कूलों की पहचान

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों के खिलाफ 3 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक, अभी तक कुल 282 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है, जो बिना मान्यता के ही चल रहे हैं।

साथ ही पत्र में कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों की पहचान करके उनके नामों की लिस्ट हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में भी छपवाया जाए। इससे अभिभावकों को पता चल सकेगा कि किन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना है।

हाईकोर्ट भी दे चुका निर्देश

हरियाणा में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में अवैध तरीके से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जो स्कूल शिक्षा नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं। इस हाईकोर्ट ने विभाग को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए थे, जिसमें जिलों में चल रहे अस्थायी मान्यता, बिना मान्यता और अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों की जानकारी मांगी गई थी। उसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं।

ये भी पढ़ें: 12वीं बोर्ड एग्जाम में नकल: सरपंच के भांजे लिए युवकों समेत परिजन ने बनाई पर्चियां, फ्लाइंग टीम ने दबोचा