Haryana E-Compensation Scheme: हरियाणा सरकार की ई-क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। जिन किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सूचित कर सकते हैं। इसमें हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी। इस योजना के लिए नए पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी हैं। अभी अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर के लिए यह पोर्टल खोला गया है। इस योजना के लिए किसान 10 मार्च तक अपनी फसलों पर मुआवजा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

किस मामले में मिलेगा किसानों को मुआवजा 

रबी की मुख्य फसल तिलहन,गेहूं और दलहन की फसलें तैयार होने वाली हैं। बीते दिनों पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि से कई फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं, अब हरियाणा सरकार इन किसानों को मुआवजा देने की तैयारी में है] जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो सकें।

फसल नुकसान रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य 

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पिछले महीनों हुई बारिश से किसानों की काफी फसल खराब हो गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। 

फसल नुकसान के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता

-हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

-हरियाणा सरकार ने यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला के लिए पोर्टल खोला है। 

-फसल पंजीकरण के लिए आवेदक के पास परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए। 

- किसान का पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। 

योजना में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज 

ई-क्षतिपूर्ति योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नीचे बताई गई सूची का पालन करना होगा। 

-परिवार पहचान पत्र

-बैंक खाता संख्या

-मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या

-फसल नुकसान संबंधी दस्तावेज

योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 

इस योजना में शामिल होने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद वहां पर परिवार पहचान पत्र का चयन करना होगा फिर परिवार के सभी सदस्यों के आईडी नंबर और सदस्य के नाम का चयन करें। इन सभी चीजों को भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। अब आपको फैमिली आईडी से जुड़े रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको डालकर वेरीफाई करना होगा।

इन सभी प्रोसेस के पूरे होने बाद ई-क्षतिपूर्ति पंजीकरण का फॉर्म आपके सामने आएगा। इसके बाद फॉर्म में आवश्यक जानकारी को भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सबसे लास्ट में सबमिट करने के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपकी ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

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