Haryana News: हरियाणा में ग्रुप C और D भर्ती के लिए बनेंगे नए नियम, कैबिनेट बैठक में सीएम सैनी देंगे मंजूरी

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
Haryana News: हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए नए नियम बनेंगे। इस लेकर सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बैठक में नियमों को लेकर चर्चा होगी। 

Haryana News: हरियाणा सरकार की ओर से ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए नए नियम बनाएगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में नियमों को लेकर मंजूरी ली जाएगी। इससे फैसले से पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए सीईटी से पहले नियमों को मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) भर्ती प्रक्रिया 2025 कहा जाएगा। यह नियम ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होंगे।

विभागों को HSSC को देना होगी डिटेल्स
सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों को ग्रुप C की खाली पदों के लिए अपनी डिमांड और योग्यता नियमों से जुड़ी सभी जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को देनी होगी। ग्रुप D के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। इसके बाद हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग की जानकारी मिलने पर भर्ती के लिए खाली पदों के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा।

मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को मिलेगा मौका
विज्ञापन में पदों के लिए पाठ्‌यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी। जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो आयोग सीईटी अंकों, एच-टेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर योग्य केंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करना होगा ताकि पता लगाया जा सके कि केंडिडेट पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहता है या नहीं।

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विज्ञापन के बाद आरक्षण प्रमाण पत्र पर होगा विचार

आरक्षण के संबंध में आवेदक को डॉक्यूमेंट्स की जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसकी सहायता से स्टूडेंट्स को आरक्षण की सुविधा मिल सके। विज्ञापन की अंतिम तिथि पर आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 3 साल के लिए सीईटी वैध होगा, अगर किसी केंडिडेट की उम्र विज्ञापन जारी होने के दौरान तय नियम के तहत ज्यादा होगी तो वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा।

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