Haryana Hookah Banned: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हुक्का बार पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर हरियाणा विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे सोमवार शाम यानी 26 फरवरी को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार, प्रदेश में भोजनालयों समेत किसी भी जगह हुक्का परोसने और हुक्का बार खोलने या संचालित करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

देशी हुक्के पर नहीं कोई बैन

विधानसभा में इस विधेयक के पास होने से राज्य में अब किसी भी तरह का हुक्का बार नहीं चलेगा। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, अगर किसी होटल और रेस्टोरेंट या अन्य भोजनालयों स्थान पर हुक्का परोसा जाता है, होटल-रेस्टोरेंट मालिक को 5 साल की सजा और 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। हालांकि, सरकार ने गांवों और चौपालों में आमतौर पर परंपरागत हुक्कों के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में प्रदेश के बुजुर्ग जैसे अभी चौपाड़ में देसी हुक्के का आनंद लेते हुए देश-प्रदेश और सामाजिक चर्चा में भाग लेते थे। वह आगे भी परंपरागत हुक्कों को गुड़गुड़ाते हुए लुत्फ उठा सकते हैं।

हुक्के में परोसी जाती हैं नशीली दवाएं

हरियाणा सरकार ने हुक्का बैन करने के पीछे बताया कि हुक्का बार में जड़ी बूटियों के नाम पर निकोटिन युक्त तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाएं परोसी जाती हैं, जो धुएं और पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंचता है। इसका धुआं इसे पीने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। इसको लेकर कानून बनाने बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। विधेयक के अनुसार, अब हुक्का परोसने वालों को ना सिर्फ जेल होगी, बल्कि जुर्माना भी लगेगा।

इसे गैर-जमानती कैटेगरी में रखा

सरकार ने इस अपराध को गैर-जमानती कैटेगरी में रखा है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने दावा किया कि कई रिपोर्ट से पता चला है कि होटल-रेस्टोरेंटों के हुक्का बारों में निकोटीन युक्त तंबाकू परोसा जाता है।