Haryana: गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार आने वाले समय में पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा में बीस फीसदी सवाल हरियाणा से संबंधित पूछे जाएंगे। भर्ती को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति करते हुए हरियाणा से संबंधित प्रश्न शामिल करने को कहा था। अब पूरे मामले पर विचार मंथन के बाद एलआर ने मुहर लगा दी है। इस तरह से आने वाले वक्त में प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा में बीस फीसदी सवाल हरियाणा से संबंधित पूछे जाएंगे। इससे परीक्षा देने वाले अभ्यार्थियों को भी काफी लाभ मिलेगा।

गृहमंत्री की आपत्ति को एलआर ने दिया दूर 

गृह मंत्री द्वारा भर्ती की प्रक्रिया और सवालों को लेकर लगाई आपत्ति को दूर करते हुए एलआर ने मुहर लगा दी है। अगली कैबिनेट बैठक में भर्ती के नए नियमों पर सरकार की मुहर लग जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने सिपाही और सब इंस्पेक्टरों (उपनिरीक्षकों) जैसे पदों पर होने वाली भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर सवाल उठाया था। उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी।

हरियाणा से जुड़े प्रश्न आने से अभ्यार्थियों को मिलेगी राहत

अनिल विज ने कहा कि परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल किए जाने से प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिलने के बाद बीते साल 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इसे लाया गया था। अब जाकर इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिससे युवाओं को भी नौकरी की आस बंधी है।

भर्ती नियमों पर अनिल विज ने लगाई थी आपत्ति 

पुलिस भर्ती  के लिए जैसे ही संशोधित भर्ती नियमों की फाइल अनिल विज के पास आई तो उन्होंने यह कहते हुए इस पर आपत्ति जता दी कि भर्ती में परीक्षा पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया। परीक्षा में हरियाणा पर आधारित सवाल जरूर होने चाहिए। इसके बाद फाइल को अगली बैठक तक के लिए रोक लिया। गृह विभाग ने जो भर्ती नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

90 मिनट की होगी परीक्षा, नेगेटिव होगी मार्किंग

पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल के एक चौथाई नंबर कटेंगे। सिपाही के सभी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक होगी। उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास होना जरूरी है। भर्ती में एनसीसी प्रमाण-पत्र के लिए तीन फीसदी का लाभ मिलेगा। सामाजिक-आर्थिक मानदंड और पीएमटी के ढाई-ढाई अंक मिलेंगे। गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि कि संशोधित नियम स्पेशल भर्ती में लागू नहीं होंगे।