JE suspended in Mahendragarh। शहर के कोका बगड़ी निवासी एक महिला के प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी जारी करने के मामले में जेई पर रिश्वत लेने के आरोप के आरोप के बाद विभाग के उच्च अधिकारियों ने नगर पालिका के जेई को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले जेई 2023 में प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी को लेकर विवादों में रहे थे। मामला 10 जुलाई को कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के सामने उठा था। जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में जेई पर लगे आरोपों को सही पाया गया, जिसके बाद विभाग ने जेई मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया। हालांकि जेई ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था।
तीन माह तक नहीं दी प्रॉपर्टी आईडी
शहर के मोहल्ला कोका बगड़ी निवासी निर्मला देवी ने जिला कष्ट निवारण समिति नारनौल में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को दी शिकायत में बताया कि बहन किरण देवी व हमारी देवीलाल कॉलोनी में एक जमीन पर मालकिन कब्जा है। यह जमीन अप्रूव्ड देवीलाल कॉलोनी में आती है। यह जमीन हम दोनों बहनों को पिता से विरासत में मिली थी। जिसमें बहन किरण देवी ने 293 वर्ग गज का एक प्लांट बिक्री किया था। जिसकी प्रॉपर्टी आईडी भी कॉलोनी में दर्शाती हुई एनडीसी में जारी की गई थी। अब अपने लड़के की शादी में पैसे की जरूरत होने की वजह से मैंने अपने हिस्से का 300 वर्ग गज का प्लाट का सौदा किया हुआ है लेकिन उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर पालिका से प्रॉपर्टी आईडी तत्काल बनवाने के लिए अप्लाई किया था। परंतु लगभग तीन माह तक नगर पालिका के जेई मनोज कुमार द्वारा इस प्रॉपर्टी आईडी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा बार-बार कार्यालय के चक्कर कटवाए गए।
प्रतिवर्ग गज 800 रुपये मांगने का आरोप
कई बार दफ्तर के चक्कर काटने उपरांत जेई मनोज कुमार ने कहा कि अगर आपको प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है तो 800 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पैसे देने होंगे। पैसे देने से मना करने पर उसने रकबे को अनअप्रूव्ड की श्रेणी में डाल दिया। जिससे एनडीसी जारी न हो सकी। इस मामले को लेकर दो बार सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होनें जेई मनोज कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीसी जारी के लिए 800 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पैसे देने होंगे नहीं तो एनडीसी जारी नहीं कर सकता।
पहले भी सुर्खियों में रहे
पार्षद राजेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि यशपाल, पार्षद प्रतिनिधि चर्चित यादव, पार्षद प्रतिनिधि अश्वनी ने बताया कि मोहल्ला महायचान निवासी हितेश कुमार की मोहल्ले के पास ही कृषि योग्य भूमि थी। नगरपलिका अधिकारियों पर हितेश की पांच हजार गज कृषि भूमि की पांच अलग-अलग टुकड़ों में अवैध तरीके से एनडीसी जारी कर वैध करने का आरोप है। इसमे 995 गज जमीन की 20 जून व शेष जमीन की चार अलग-अलग टुकड़ों में 22 जून को एनडीसी जारी की गई। इनमें 4 जुलाई को चार की रजिस्ट्री भी हो चुकी है।
पार्षद का आरोप, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ नहीं लिए दूसरे जार्च
नगरपालिका पार्षद का आरोप रहा था कि मालिक से केवल प्रॉपर्टी टैक्स लिया गया, जबकि डेवलपमेंट चार्ज, गार्बेज कलेक्शन चार्ज, फायर टैक्स नहीं लिया गया। इससे सरकार को राजस्व नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत एसपी विक्रांत भूषण को 14 जुलाई को दी गई थी। पुलिस ने एमई सोहन सिंह, जेई मनोज कुमार, मालिक हितेश, कंप्यूटर ऑपरेटर हरीश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की अभी जांच चल रही हैं।
सभी आरोप निराधार
इस संबंध में जेई मनोज कुमार का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं । शिकायत कर्ता द्वारा अवैध कॉलोनी में करने की मांग की जा रही थी। उनके द्वारा आरोप लगाए गए आरोप निराधार हैं। इसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।